पद के दुरूपयोग पर जेल विभाग के पूर्व एडीजी को पांच साल की सजा

भोपाल, 16 जनवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने जेल प्रहरियों की भर्ती में गड़बड़ी करने के लिए दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश जेल विभाग के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजेन्‍द्र चतुर्वेदी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि विशेष न्‍यायालय के प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश संजीव पाण्‍डे ने चतुर्वेदी को भादंवि की धारा 420, 201 एवं धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) पी.सी. कानून 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाया। उन्हें पांच साल की सजा सुनायी गयी एवं 8.75 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2003 से 26 मई 2003 तक चतुर्वेदी जेल विभाग में अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्‍थ था। आरोप था कि जेल मुख्‍यालय में पदस्‍थ रहते हुए जेल मुख्‍यालय में जेल प्रहरियों की भर्ती हेतु चतुर्वेदी ने शिकायतकर्ताओं से पैसे लिए थे। तिवारी ने बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच कराई गई और 28 फरवरी 2006 को अभियुक्‍त के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व की गई।

Source: Madhyapradesh

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