लागू होने के बाद प्रदेश में की जांच को लेकर (पीएफआई) की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है।
इस याचिका में 15 दिसंबर के बाद कई शहरों में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि, पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करायी जाए। इसके साथ ही हिंसा के बाद सीज की गई दुकानों को खोले जाने की भी मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि, दुकानें बंद होने से लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सरकार के दबाव में लाठीचार्ज किया है। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ही जुर्माना भी गलत तरीके से लगा दिया गया। याचिका में बिना प्रक्रिया अपनाये जुर्माना वसूलने पर भी रोक लगाए जाने की मांग की गई है। पीएफआई की ओर से यह याचिका मोहम्मद शहजाद ने दाखिल की है। इस याचिका पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की बेंच सुनवाई करेगी।
Source: International