बिलासपुर:आरक्षण मामले में बिलासपुर निवासी छात्र आदित्य तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को हाई कोर्ट की युगल पीठ ने आज सुनवाई कर एडमिट करते हुए राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश जारी किया है।
ज्ञात हो कि दिनांक 4/9/2019 को राज्य शासन द्वारा ऑर्डिनेंस जारी कर आरक्षण का रेशियो 58 प्रतिशत से बढ़ा कर 82 प्रतिशत कर दिया है जिससे सामान्य वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा में अवसर प्रभावित हो रहा है।प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता पलाश तिवारी ने की।