छह महीने से मायके में थी बीवी, दिया तीन तलाक, गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कांधला में कथित रूप से एक साथ तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि नदीम को पत्नी बुशरा को अवैध रूप से तलाक देने के सिलसिले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है पीड़िता कुछ वक्त से अपने मायके में थी और इसी वजह से पति ने उसे तीन तलाक दिया।

बुशरा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उसने शिकायत दर्ज करायी थी कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते वह छह महीने से अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच उसके पति नदीम ने बृहस्पतिवार को तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। संसद ने पिछले साल एक कानून पारित कर एक साथ तीन तलाक को अपराध घोषित किया है।

क्या है तीन तलाक कानून
मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को पिछले साल अगस्त में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दी थी। राष्‍ट्रपति के इस विधेयक पर हस्‍ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून की शक्ल में आ गया था। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

कानून के लागू होने के साथ ही मौखिक, लिखित या किसी अन्य तरीके से कोई शख्स एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध के तहत आएगा। ऐसी सूरत में पत्नी खुद या उसके करीबी रिश्तेदार केस दर्ज करा सकते हैं। पुलिस बिना किसी वॉरंट के तीन तलाक देने वाले पति को अरेस्ट कर सकती है। कानून के तहत मैजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकता है, लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद। तीन तलाक पर कानून में छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दिए जाने का प्रावधान है। पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण का अधिकार मैजिस्ट्रेट तय करेंगे, जिसे पति को देना होगा।

Source: International

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