प्रयागराज
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति देने से ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, सीएए के विरोध में प्रदर्शन राष्ट्रहित में नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फिरोजाबाद के एक कॉलेज के छात्रों को प्रदर्शन करने की अनुमति के संबंध में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि, देश के नागरिक को हर कीमत पर शांति कायम रखनी चाहिए।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति देने से ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, सीएए के विरोध में प्रदर्शन राष्ट्रहित में नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फिरोजाबाद के एक कॉलेज के छात्रों को प्रदर्शन करने की अनुमति के संबंध में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि, देश के नागरिक को हर कीमत पर शांति कायम रखनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने कहा कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कि अनुमति की मांग राष्ट्रीय हित में नहीं है। ऐसे में याची को राहत नही दी जा सकती। फिरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान ने याचिका दायर कर कालेज के छात्रों को सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया कि, कालेज के छात्रों ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगी है लेकिन पुलिस नहीं दे रही है।
याची का कहना था कि अनुमति ना देकर उनके संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसलिए कोर्ट विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समादेश जारी करे। जस्टिस भारती सप्रू तथा जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि, यदि याची भारतीय नागरिक है तो हर कीमत पर उसे शांति कायम रखनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।
Source: International