एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद : कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में आरोपित रेलवे अधिकारी मोहम्मद रफीक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वह गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पर मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 21 सितंबर को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने मो. रफीक को कार्यालय में एक व्यक्ति से 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। तभी से रफीक डासना जेल में हैं। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील पेश की। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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