गाजियाबाद, 19 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में जिमों (व्यायामशालाओं) के नियमन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एक समिति की गठन किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी । समाहरणालय (कलक्ट्रेट) में जिम मालिकों के साथ हुई एक बैठक के बाद जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय ने बताया कि यह समिति जिम के लिए मानक एवं प्रावधान तैयार कराएगी । उन्होंने बताया कि इस समिति में जिला खेल अधिकारी और एक सरकारी चिकित्सक शामिल है । अधिकारी ने बताया कि जिम ट्रेनरों को जिला खेल अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा । उन्होंने कहा कि पोस्टरों और साइनबोर्ड में शारीरिक सौष्ठव व बाहुबल को लेकर भ्रमित करने वाले विज्ञापनों की इजाजत नहीं होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अधिकांश जिम तंग गलियों या पहली मंजिल व तलघर में संचालित किए जाते हैं जिससे हादसे की स्थिति में दमकल को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दमकल और लोकनिर्माण विभाग से भी जिमो को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
Source: UttarPradesh