CAA पर स्टे नहीं, SC का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली
को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। केंद्र को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अभी यह लागू ही नहीं है तो रोक का सवाल ही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

याचिका में नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखना होगा कि कानून पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं।

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बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत तीनों देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध और क्रिश्चन समुदाय के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।

Source: National

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