मंडल की भूमि शर्मा को मिला रहने को और भूमि को सिंह साहब ने अपने पत्नी के नाम खरीद लिया कौड़ियों के दाम।

मंडल चचाई की भूमि खसरा नंबर 475/3 की अवैध खरीदी का मामला।

अनूपपुर।मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चचाई की भूमि अपने कर्मचारी को दी गई रहने के लिए मकान और मंडल से संबंधित मशीनरी रखने के लिए गोदाम।
तत्कालीन मुख्य अभियंता के द्वारा शर्मा हाई प्रेशर वेल्डर को मंडल की भूमि पर झोपड़ी नमा मकान बनाकर मंडल के हित में आपातकाल स्थिति में मशीनरींयों में गड़बड़ी होने को लेकर रहने को दिया गया।
किंतु वर्तमान स्थिति में उसे मंडल की भूमि को किसी अखिलेश सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए अपनी पत्नी के नाम मंडल की भूमि को खरीद लिया गया।
यह कैसे हुआ संभव की मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मंडल की भूमि खसरा नंबर 475/3 को मंडल के नजरों के सामनेओने पोने दाम में खरीद लिया गया कौन है मंडल की भूमि का विक्रेता जो शासन प्रशासन को सरेआम गुमराह कर लखपति बनने का देख रहा ख्वाब।

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