
प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को (एएमयू) में प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की जांच () को सौंप दी है। कोर्ट ने आयोग को एक महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, साथ ही एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को (एएमयू) में प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की जांच () को सौंप दी है। कोर्ट ने आयोग को एक महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, साथ ही एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की बेंच ने प्रयागराज के मोहम्मद अमन खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में एएमयू में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की हाई कोर्ट के जज या एसआईटी से जांच करवाने की मांग की गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया कि 26 लोगों को हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा कि आयोग पूरे घटनाक्रम की जांच करे। कोर्ट ने महानिबंधक से कहा कि 9 जनवरी तक स्टाफ के जरिए याचिका की छाया प्रति आयोग को उपलब्ध करवाएं और आयोग अपनी संस्तुति या जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
Source: International