बेटी से रेप में मिली आजीवन कारावास, 45 हजार का जुर्माना

B- फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई, साल 2018 जून में हुई थी घटना

– नोएडा फेज 2 थाने में हुई थी FIR, पत्नी को भेज दिया था मायके

विस, ग्रेटर नोएडाःB 13 साल की बेटी से रेप के केस में उसके पिता को दोषी पाया गया। नोएडा के फेज 2 थाने में जून 2018 में केस दर्ज हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और मंगलवार को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 व विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने सजा सुनाई। दोषी पिता ने घटना से पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसके मायके भेज दिया था। कोर्ट में पत्नी ने गवाही दी कि उसके 5 बच्चे हैं। बेटियां पैदा होने पर पति ने पिटाई शुरू कर दी और कहने लगा, लड़की नहीं लड़का चाहिए। मई में उसे घर से निकाल दिया, लेकिन बच्चों को अपने पास रख लिया। छोटी बेटी को बेड के अंदर डालकर बड़ी से रेप करता था। रेप के आरोप में 10 साल और पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ में चलेंगी।

Source: International

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