1 माह के अंदर बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन

नगर संवाददाता, गाजियाबाद : अगर आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट उसके जन्म के जन्म के एक महीने के अंदर नहीं बनवाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब 1 माह के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नगर निगम सर्टिफिकेट जारी करेगा।

नगर निगम के हेल्थ अफसर डॉ. मिथलेश कुमार ने बताया कि नए नियम के मुताबिक, किसी बच्चे के बर्थ के 21 दिन के अंदर ही नगर निगम सीधे बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इसके बाद 9 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के जन्म के एक महीने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन आता है तो उसे बिना जांच के नहीं बनाया जाएगा। अभी तक नगर निगम के क्षेत्रीय सुपरवाइजर से जांच कराई जाती थी, मगर नए नियम के तहत पुलिस से भी जांच कराई जाएगी।

15 वर्ष तक नाम दर्ज कराएं: काफी लोग ऐसे भी हैं जो जन्म के बाद शिशु का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं कराते हैं तो वह बाद में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 15 वर्ष का समय होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट में नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। निगम का दावा है कि 10वीं पास सर्टिफिकेट में जो भी नाम होगा उसे ही मान्य कर दिया गया है।

Source: International

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