कोर्ट ने कहा, स्ट्रेस फंड के लिए करें आवेदन

– सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली केस में हुई सुनवाई, आज केंद्र देगा जवाब

– स्ट्रेस फंड के लिए कोर्ट रिसीवर को आवेदन करने के लिए कहा गया

प्रमुख संवाददाता, नोएडा

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आम्रपाली केस में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी ने सरकार का पक्ष रखा। जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि 25 हजार करोड़ रुपये के स्ट्रेस फंड में से आम्रपाली की रुकी हुई परियोजना को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले फंड पर निर्णय के लिए कितना समय लगेगा। केंद्र की तरफ से एएसजी ने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत यह फंड जारी किया जाएगा।

एएसजी ने कोर्ट से कहा कि फंड मैनेजर के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया गया है। कुछ शर्तों के साथ तय धनराशि संबंधित इकाई को लोन की तरह दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह के फंड के आवेदन के लिए कोई समय सीमा तय की है या नहीं। एएसजी ने जवाब दिया कि अभी समय सीमा के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। अगर आम्रपाली को स्ट्रेस फंड की जरूरत है तो उन्हें तय प्रारूप में आवेदन करना होगा। पीठ ने कोर्ट रिसीवर को आदेश दिया कि आप स्ट्रेस फंड के लिए आवेदन करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया कि मंगलवार को बताएं कि स्ट्रेस फंड के लिए मिले आवेदनों पर अंतिम फैसला कितने समय में ले लेंगे। पीठ ने कहा कि इस बारे में बुधवार को आदेश जारी किया जाएगा, इससे पहले केंद्र सरकार की फंड को लेकर समय सीमा सामने आ जाएगी।

कोर्ट ने एमएसटीसी के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इतने महीने गुजरने के दौरान उन्होंने आम्रपाली की संपत्तियों की नीलामी को लेकर क्या किया है। साथ ही रिपोर्ट भी मांग ली है। इसके अलावा सुरेखा ग्रुप ने 167 करोड़ की संपत्ति की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है। एडवोकेट एमएस लोहाटी ने कोर्ट को याद दिलाया कि 694 करोड़ का बकाया है। इस पर कोर्ट ने सुरेखा ग्रुप से जवाब मांगा है। बायर केके कौशल का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे थे सरकार स्ट्रेस फंड को लेकर स्पष्ट जवाब देगी, लेकिन यह शर्त वाली बात रखने से फंड मिलने की उम्मीद बेहद कम है। एसबीआई की स्ट्रेस फंड को लेकर जारी हुई शर्त के अनुसार 70 पर्सेंट से ज्यादा बने प्रॉजेक्ट और वित्तीय हालत जिनकी ठीक होगी, उन्हें ही फंड मिलेगा।

Source: International

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