CBI ने कुलदीप सेंगर के लिए की उम्रकैद की मांग

लखनऊ
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले को असाधारण मानते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो () के अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक को अधिकतम सजा यानी देने की अपील की। 2017 में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को दोषी करार दिया गया था।

सीबीआई के अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) भारतेंदु ने कहा कि दुष्कर्म सिर्फ शारीरिक हमला नहीं होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी आघात पहुंचता है और अनुचित सहानुभूति से सजा का संतुलन बाधित हो सकता है, जिससे इसका सामाजिक प्रभाव होगा। भारतेंदु ने अपने तर्कों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक को सख्त सजा देने का आग्रह किया।

सीबीआई ने की पीड़िता को मुआवजे की वकालत
उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों के प्रभाव को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड मिलना चाहिए। भारतेंदु ने कहा कि ऐसे मामलों में दंड के अलावा पीड़ित पक्ष को मुआवजा भी मिलना चाहिए। सेंगर ने 2017 में उन्नाव की पीड़िता को कथित रूप से अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी।

पीड़िता द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता को सेंगर के भाई अतुल सेंगर द्वारा पीटने और बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जेल ले जाने तथा दो दिन बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत होने के बाद पीड़िता ने यह कदम उठाया था। अतुल सेंगर द्वारा पीड़िता के पिता को पीटने का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला उठा था।

पीड़िता की मां ने कहा- अभी पूरा न्याय बाकी
पीड़िता की मां ने सहअभियुक्‍त शशि सिंह के बरी होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फर्जी मामले में फंसाए गए उनके देवर को रिहा न किए जाने तक उन्‍हें पूरा न्‍याय नहीं मिलेगा। उन्होंने पूछा कि शशि सिंह क्‍यों छोड़ा गया, जबकि वही उनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर सेंगर के पास ले गई थी। उन्‍होंने कहा कि विधायक सेंगर के इशारे पर उनके देवर महेश सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है। जब तक वह बाइज्‍जत रिहा नहीं होते, तब तक उन्‍हें पूरा न्‍याय नहीं मिलेगा।

Source: National

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *