
प्रस, नोएडा : आम्रपाली के अधूरे प्रॉजेक्टों का काम शुरू करने में स्ट्रेस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसका अध्ययन करके एसबीआई 10 दिन में कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करेगा। 2 दिन पहले हुई सुनवाई के क्रम में ही एसबीआई को यह समय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को स्ट्रेस फंड का इस्तेमाल आम्रपाली के प्रॉजेक्टों में होने या न होने के मामले में जवाब मांगा था। 13 दिसंबर तक जवाब देने का समय दिया गया था। 13 को सुनवाई नहीं हो पाई। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया कि स्ट्रेस फंड का इस्तेमाल करने के लिए एसबीआई ने कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के आधार पर अगर आम्रपाली ग्रुप फिट बैठता है तो स्ट्रेस फंड का इस्तेमाल आम्रपाली के प्रॉजेक्टों में हो सकेगा। इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अपलोड हुआ है उसमें एसबीआई को 10 दिन में इन शर्तों के आधार पर आम्रपाली ग्रुप का अध्ययन करने व स्ट्रेस फंड पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
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