गाजीपुर: तीन साल की रेप पीड़िता बच्ची को तीन साल बाद मिला न्याय, दोषी को उम्रकैद

गाजीपुर
यूपी के गाजीपुर जिले में तीन साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी को की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सुरेश राजभर को आजीवन कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना तीन साल पहले की है। गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की 3 वर्षीय मासूम बच्ची रात के समय अपने घर में सो रही थी। तभी आरोपी ने उसे उठाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।

जब मामला दर्ज हुआ तब आरोपी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन तत्कालीन भुड़कुड़ा एसएसआई विवेचक राजेश त्रिपाठी ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार आरोपी की पहचान हुई। वह गिरफ्तार हुआ और जेल गया। तकरीबन साढ़े तीन साल बाद आज सजा होने के पहले तक आरोपी को जमानत नहीं मिली।

शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश रिजवानुल हक ने आरोपी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। मामला 2 जून 2016 का है। उस वक्त बच्ची खेत में खून से लथपथ मिली थी। उन्होंने बताया कि बच्ची ने कोर्ट में आरोपी को पहचान लिया और जज ने सुनवाई के बाद आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया की सजा सुनने के बाद दोषी कोर्ट में ही रो पड़ा।

Source: International

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