
नगर परिषद अध्यक्ष पति के बड़े भाई अवैध कब्जे को लेकर बांट रहे हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
गैरों पर करम और अपनों पर सितम ढा रहे हैं नगर परिषद के नुमाइंदे।
शहडोल।ओ पी एम उद्योग एवं सोडा कास्टिक यूनिट की परिधि के अंदर जहां से रेलवे लाइन मुख्य मार्ग एवं आने वाली वाहनों के रुकने और ठहरने के लिए अत्यधिक मात्रा में या कहें की खाली भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान एवं दुकान संचालित है जुलाई सन 1975 में इसी प्रकार उद्योग से सटकर मकान एवं दुकान बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य किया गया था किंतु धीरे-धीरे इन अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा उद्योग के मार्ग को अवैध कब्जा कर उद्योग की परिधि से 200 मीटर दूरी में रहने वाले अब की स्थिति में 100 मीटर आगे तक अवैध कब्जा कर संकीर्ण किए हुए हैं जिसके कारण अति संवेदनशील स्थान में जैसे रेलवे लाइन से लेकर मुख्य मार्ग और वाहनों के खड़े होने के स्थान को संकीर्ण कर दिया गया है उक्त संबंध में जिला प्रशासन एवं औद्योगिक प्रबंधन के द्वारा अग्रसेन होटल संचालक के द्वारा मुख्य मार्ग और रेलवे साइडिंग रेलवे लाइन के काफी करीब से मकान का निर्माण और मुख्य मार्ग को बाउंड्री बाल और बाड़ी बनाया गया है एवं उद्योग के सामने की पूरी लाइन अवैध रूप से अतिक्रमण कर उद्योग के आम रास्ते को जो कंपनी का निजी मार्ग है नियमों के विपरीत खतरे को आमंत्रण देते हुए कंपनी के निजी मार्ग को पूर्णत: असुरक्षित कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि उद्योग के सामने की संपूर्ण भूमि मध्य प्रदेश शासन के खसरा नंबर 472 रकवा लगभग 12 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए जबकि उद्योग के द्वारा बरगवा के पुश्तैनी निवासी रामाधीन पिता बलदेव राम की भूमि 19 एकड़ 34 डिसमिल में से 7 एकड़ 90 डिसमिल रेलवे साइडिंग मुख्य मार्ग आरा मशीन चूना भट्टा ओ पी एम इंक लाइन एवं बंबू गेट को मुआवजा देकर 1260 रुपए सन 19 60 में अधिग्रहित किया गया था।