कांस्टेबल तथा तीन गिरोह के 126 सदस्यों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज

नोएडा, 30 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला की पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने, कंपनियों से जबरन ठेका हासिल करने सहित विभिन्न अपराध करने वाले तीन गिरोह के 126 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही के खिलाफ भी इसी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वैभव कृष्ण ने सोमवार को बताया कि इन गिरोह के सरगना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिरासत में हैं, लेकिन यह लोग अदालत में पेशी के दौरान लोगों से मिलकर, जिला कारागार में मिलने आने वाले लोगों को निर्देश देकर और कारागार में बंदी रक्षकों आदि से सांठगांठ कर अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी गिरोह, रणदीप भाटी गिरोह और अनिल दुजाना गिरोह से जुड़े अपराधियों पर मामला दर्ज किया गया है। इनमें इन तीनों गिरोह के सरगना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, इस कानून के तहत कांस्टेबल सतवीर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वह बलिया जिले में तैनात था। एसएसपी ने बताया कि ये बदमाश व्यवसायियों से जबरन वसूली, सुपारी लेकर हत्या करना, निर्माण सामग्री की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति तथा ट्रांसपोर्ट के ठेके जबरन हासिल करना, स्क्रैप के कारोबार अपने लोगों द्वारा करवाना, टोल टैक्स पर जबरन वसूली करना, विवादित संपत्तियों को जबरन हथियाना, जबरदस्ती पार्किंग के ठेके लेना, बिल्डरों से अवैध उगाही करना, सरिया चोरी करना जैसे कई संगठित अपराध कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि इन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को इस कानून की धारा 14 (1) के तहत जब्त किया जाएगा तथा इनके गैंग के फरार लोगों की तलाश की जा रही है।

Source: International

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