सीएए: नन्‍ही चंपक की मां समेत 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत मंजूर

विकास पाठक, वाराणसी
वाराणसी में सेशन कोर्ट ने बुधवार को के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 56 प्रदर्शनकारियों की जमानत मंजूर कर ली। इनमें पर्यावरण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एकता व रवि शेखर भी शामिल हैं। 12 दिनों से जेल में बंद इस दंपती की एक सवा साल की बच्‍ची चंपक ने खाना-पीना छोड़ दिया था। इसकी मां की रिहाई के लिए पीएम मोदी से भी गुहार लगाई गई थी।

सीएए के विरोध में 19 दिसम्‍बर को बेनिया क्षेत्र से निकाले मार्च में शामिल 59 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी पर संगीन धाराएं लगाने से निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। एडीजे सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में बुधवार को 56 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी, अजय मुखर्जी, अनिल सिंह समेत दर्जनों वकीलों ने दलीलें दी। उन्‍होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते गिरफ्तार लोग सिर्फ धारा 144 का उल्‍लंघन करने में 12 दिनों से जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने का विरोध किया।

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25-25 हजार की जमानत पर रिहा
कोर्ट ने 56 आरोपितों को 25-25 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा है कि इनपर लगे आरोप व भूमिका की जांच विवेचना के स्‍तर पर होनी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत दिए जाने का आधार है। कोर्ट का आदेश देर शाम आने से जमानत दाखिल न हो पाने के चलते प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं हो सकी है। अधिवक्‍ता अजय मुखर्जी ने बताया कि गुरुवार को जमानत पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस मामले में गिरफ्तार तीन अन्‍य लोगों की जमानत अर्जी पर अलग सुनवाई होगी।

Source: International

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