पुलिस भर्ती में लंबाई मापने में गड़बड़ी? हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज
उत्तर प्रदेश 2018 के लिए अभ्यर्थियों की लंबाई को लेकर उठे विवाद पर इलाहाबाद ने और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। दिलीप कुमार गुप्ता की याचिका पर जस्टिस जे जे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। दरअसल, एक अभ्यर्थी ने दावा किया है कि उसकी लंबाई मापने में सही उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते उसकी लंबाई कम आई।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची 2018 की कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल हुआ। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद मेडिकल फिटनेस में उसकी लंबाई 166 सेंटीमीटर नापी गई, जोकि तय मानक से कम है। जबकि याची 2013 की कॉन्स्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था। वहां जांच में उसकी लम्बाई 168 सेंटीमीटर नापी गई थी, जो तय मानक के अनुरूप है और भर्ती होने के लिए उपयुक्त है।

याची का कहना था कि उसकी लंबाई नापने में मानक के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया। इस वजह से दो अलग-अलग जांचों में लंबाई में अंतर आया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड को 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Source: International

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