केबल TV नेटवर्क ऐक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी?

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने केबल टीवी की बदलती दुनिया के मद्देनजर उससे जुड़े मौजूदा केबल 1995 में संशोधन की तैयारी कर ली है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने संशोधित बिल के समझौते पर जनता से राय मांगी है। पिछले दिनों मंत्रालय की ओर से एक सरकारी बयान जारी कर बाकायदा इसकी जानकारी दी गई, जिसमें आम जनता और इससे जुड़े स्टॉकहोल्डर्स, संबंधित पक्षों से इस पर उनकी राय, सुझाव, फीडबैक और टिप्पिणयां मांगी गई हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 फरवरी रखी गई है।

प्रस्तावित केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन संशोधन बिल 2020 में कार्यक्रमों व विज्ञापनों से जुड़ी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सजा और जुर्माने में पांच से दस गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इन दोनों ही श्रेणियों में पहली बार उल्लंघन होने पर जहां सजा को दो साल तक करने की बात कही गई है, वहीं दोबारा या उसके बाद उसका दोहराव होने पर सजा पांच साल की हो सकती है। इसी तरह से पहली बार उल्लंघन होने पर जुर्माने को एक हजार से बढ़ाकर दस हजार किया गया है। एक बार से ज्यादा उल्लंघन पर जुर्माना राशि पांच हजार से बढ़ाकर पचास हजार कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रस्तावित बिल में उल्लंघन होने पर सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी रखा गया है।

प्रस्तावित बिल में हर को अपने नेटवर्क द्वारा दिखाए गए और दोबारा दिखाए गए कार्यक्रमों का रजिस्टर तेयार करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने केबल नेटवर्क द्वारा दिखाए गए कार्यक्रमों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार लॉग के रूप में कम से कम एक साल के लिए रखना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें यह डेटा उपलब्ध कराना होगा।

Source: National

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