भोपाल की अदालत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया

भोपाल, 24 जनवरी (भाषा) भोपाल जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हीरालाल अलावा ने केन्द्रीय गृह मंत्रलाय के एक वरिष्ठ अधिकारी को समन भेजकर 20 फरवरी 2020 को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने इस अधिकारी को समन भेजकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि 1984 के यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी मामले में अमेरिका में डाव केमिकल्स को समन तामील क्यों नहीं किये जा सके। यह समन केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव को जारी किया गया है। अदालत ने इसका आदेश 20 जनवरी को दिया था जिसे शुक्रवार को जारी किया गया। अदालत ने यह समन भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एन्ड एक्शन की अर्जी पर जारी किया जो गैस पीड़ितों के लिए काम कर रही है। भोपाल जिला न्यायालय द्वारा 2014 से छह समन भेजे जाने के बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि को भोपाल जिला न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई। एनजीओ ने कहा कि परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलटीए) के तहत गृह मंत्रालय ने जिम्मेदारी अन्य देश में रह रहे किसी आरोपी को समन तामील करने की है। उसके अनुसार गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये कि अमेरिकी सरकार के न्याय विभाग द्वारा डाव केमिकल्स के विरूद्ध समन तामील हो सकें। यह मामला दो एवं तीन दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस का रिसाव से संबंधित है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इसे विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी माना जाता है।

Source: Madhyapradesh

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