निचली अदालत ने चावला को गुरुवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि मामले की आगे की जांच के लिए उसे देश भर के अनेक शहरों में ले जाया जाना है।
ब्रिटेन से प्रत्यर्पित चावला ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि प्रत्यर्पण के दौरान गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार को आश्वासन दिया था कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उसे केवल तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। चूंकि अदालत में जांच अधिकारी मौजूद नहीं थे इसलिए न्यायाधीश अनु मल्होत्रा ने अपराध शाखा को निर्देश दिया कि मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करें और कहा कि अगले आदेश तक चावला को तिहाड़ जेल भेजा जाए।
अदालत ने याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की। पुलिस ने अदालत को बताया कि क्रोनिए भी इसमें शामिल थे।
क्रोनिए की 2002 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। चावला पर फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका टीम के भारत दौरे पर मैच फिक्सिंग के लिए क्रोनिए के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। ब्रिटिश अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि दिल्ली में जन्मा व्यवसायी चावला 1996 में व्यापार वीजा पर ब्रिटेन चला गया था लेकिन वह भारत की यात्रा करता रहा।
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