कुणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर की अग्रिम जमानत हुई ख़ारिज

रायपुर कबीर पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास के मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही है डीडी नगर थाना प्रभारी से कथित तौर पर गिरफ्तार वारंटी को छुड़ाने के लिए दबाव बनाने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकी चमकी के मामले पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडी नगर थाना प्रभारी मंजूर होता राठौर ने प्रार्थी के रूप में 8 फरवरी को f.i.r. क्रमांक 52 बटे 2020 दर्ज किया जिसमें आरोपी कुणाल शुक्ला और गौरी शंकर श्रीवास द्वारा वारंटी रितेश ठाकुर को छोड़ देने नौकरी खजाने को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई इसी प्रकरण में कबीर पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास द्वारा अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी याचिका की सुनवाई करते वक्त शासन की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध विवेचना अधीन अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है और विवेचना में आरोपियों की आवश्यकता है इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाए.

जिसके बाद एडीजे सुमित कपूर ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आदेश में लिखा गंभीर प्रकृति का अपराध है प्रकरण की विवेचना अपूर्ण है प्रकरण की वर्तमान स्थितियों के आधीन आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है

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