प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । की अर्जी पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत को मंजूरी दी गई थी।
ईडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए चिदंबरम और उनके बेटे को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।’ चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।
चिदंबरम 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि 2006 में चिदंबरम के वित्त मंत्री के तौर कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर विदेशी फर्म को FIPB का अप्रूवल मामले की सीबीआई जांच कर रही है, वहीं एयरसेल-मैक्सिस केस में पी. चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रही है।
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