यूपी: मासूम के साथ रेप, महज 10 दिन में रायबरेली की कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई सजा

राकेश त‍िवारी, रायबरेली
यूपी के रायबरेली जिले में घर में घुसकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने महज 10 दिन में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्‍सो की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाते हुए 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस केस में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिले में इस फैसले की सराहना की जा रही है।

हरचन्दपुर थाना क्षेत्र के अडोबर निवासी राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने 16 सितंबर की शाम 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म किया था। घर वापस लौटने के बाद परिवार वालों की तहरीर पर 17 सितंबर को हरचन्दपुर थाने में पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। जांच शुरू हुई तो बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर धारा बढ़ाई गई। 19 सितंबर को आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया।

साक्ष्य इकट्ठा करते हुए 23 सितंबर को सीओ महराजगंज विनीत सिंह ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसके साथ ही उन्होंने केस के सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की गुजारिश की। इस पर पॉक्‍सो के स्पेशल कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। केवल 10 कार्य दिवस में 8 गवाह पेश हुए। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय पाल ने आरोपी पुल्ली को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 22 हजार का जुर्माना लगाया। वसूली होने पर 12 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

इस तरह हुआ घटनाक्रम
16 सितंबर-घर में घुसकर बच्ची से दुष्कर्म
17 सितंबर-मामला थाने पहुंचा, मुकदमा दर्ज
18 सितंबर-एससीएसटी के कारण विवेचना सीओ महाराजगंज को ट्रांसफर
19 सितंबर-आरोपी पुल्ली गिरफ्तार
23 सितंबर-कोर्ट में सीओ ने आरोप पत्र दाखिल किया
24 सितंबर-स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू
16 अक्टूबर-10 कार्य दिवस में आया फैसला

Source: UttarPradesh

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