नगर संवाददाता, गाजियाबाद
शहर के जिम संचालकों को अब बिल्डिंग की लोड क्षमता के साथ ही फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से लेना अनिवार्य होगा। यही नहीं अब जिम संचालकों का पुलिस वेरिफकेशन भी होगा। यह सभी आदेश डीएम डॉ. अजय शंकर पांडेय ने बुधवार को सिटी के जिम संचालकों के साथ हुई बैठक में दिए। बैठक में डीएम ने कहा कि अगर कोई भी जिम संचालक अपनी तरफ से फूड सप्लीमेंट्स या दवाइयां बेचते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी को भी जिम सेंटर में लगाना अनिवार्य कर दिया है। एडवाइजरी ऐसी जगह लगानी होगी, जहां लोग आसानी से उसे पढ़ सकें।
Bएडवाइजरी नहीं मानेंगे तो सील होंगे जिमB
डीएम ने गाइडलाइंस न मानने वालों पर नजर रखने के लिए एक कमिटी भी बनाई है। इसमें सिटी मैजिस्ट्रेट यशवर्धन श्रीवास्ताव, सीएमओ और ड्रग्स कंट्रोलर को शामिल किया गया है। अगर कोई एडवाइजरी का उल्लंघन करते मिलता है तो यह कमिटी जिम सील करने की कार्रवाई करेगी।
Bमेडिकल स्टोर संचालक भी निशाने पर
Bबैठक में डीएम ने कहा कि बिना डॉक्टर लिखे पर्चे पर फूड सप्लीमेंट्स देने वाले मेडिकल स्टोर मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ड्रग्स विभाग सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देगा।
Bक्या-क्या है एडवाइजरी मेंB
-जिम संचालक केमिस्ट की बिना सलाह के फूड सप्लीमेंट्स नहीं बेच सकेंगे
-मानक के अनुसार जिम का संचालन करना होगा
-किसी भी जिम में उत्पीड़न नहीं किया जाएगा
-जिम संचालकों को आसपास के सरकारी ओर गैर सरकारी अस्पताल के संपर्क में रहना होगा व अस्पताल का नंबर देना होगा ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर तुरंत संबंधित को अस्पताल पहुंचाया जा सके
-जिस बिल्डिंग में जिम चल रहा है उसका फिटनेस प्रमाण पत्र, लोड सहन प्रमाण पत्र व फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा
-बॉडी बनाने के लिए किसी भी सप्लीमेंट्स का विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा
-जिम में तैनात ट्रेनर का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। उसका सर्टिफिकेट जिला क्रीड़ा अधिकारी चेक करेंगे
-जिम संचालकों को पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य होगा
Source: UttarPradesh