– अशोक विहार के मीट कारोबारी से रिश्वत मांगने का है आरोप
– सीजेएम कोर्ट ने लोनी थाना पुलिस से जांच के लिए भी कहा
Bएनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
मीट कारोबारी Bसे रिश्वत मांगने के आरोपित लोनी फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को जांच करने के लिए भी कहा है। कोर्ट शुक्रवार को लोनी के अशोक विहार में रहने वाले इरशाद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
इरशाद की अशोक विहार में अरिस चिकन नाम से मीट की दुकान है। आरोप है कि नवंबर में फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह उनकी दुकान पर आए थे और बोले कि तुम बगैर लाइसेंस दुकान चला रहे हो, इसलिए 25 हजार रुपये दो। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। इरशाद का कहना है कि उन्होंने डर के कारण आशुतोष सिंह और उनके ड्राइवर को रुपये दे दिए। आरोप है कि रुपये मिलने बाद फूड इंस्पेक्टर ने इरशाद से कहा कि वह मीट की दुकान चलाने के एवज में हर महीने 10 हजार रुपये दे। मना करने पर फूड इंस्पेक्टर ने उन्हें दुकान बंद कराने की धमकी दी और अगर दुकान खोली तो जेल भेजने को कहा। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने फोन करके 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा। इरशाद ने मामले की शिकायत लोनी थाना पुलिस में की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद इरशाद ने कोर्ट में वकील के जरिए सीआरपीसी की धारी 156 (3) के तहत याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप और अन्य सबूत पेश किए। सीजेएम कोर्ट ने पेश सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला सही पाया और लोनी थाना पुलिस को फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
Source: International