
एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा था।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उत्कर्ष वत्स ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने 29 दिसंबर 2016 को केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 25 दिसंबर 2016 को उनकी 8 साल की बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सुरेश उनके घर पर आया और उनकी बेटी को चॉकलेट देने की बात कहकर अपने घर पर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपित सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने अभियुक्ता को दोषी मानते हुए आजीवन उम्रकैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Source: International