भीम आर्मी के संस्थापक को मिली जमानत

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को 2 मामलों में शुक्रवार को दिल्ली जेल से लाकर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक कोर्ट पहुंच गए। चंद्रशेखर के वकीलों ने उनके लिए जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

बचाव पक्ष के वकील पूर्व डीजीसी जयवीर सिंह ने बताया कि 15 नवंबर 2018 को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर साहिबाबाद क्षेत्र की वृंदा गार्डन कॉलोनी में एक सगाई समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान एक धर्मेंद्र ने उनसे पूछा कि आपको हथियारबंद लोगों की क्या जरूरत है। आरोप है कि इसपर चंद्रशेखर के एक साथी ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद धर्मेंद्र ने चंद्रशेखर व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं, दूसरे मामले में चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ 21 जून 2019 को कनावनी गांव आ रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कनावनी पुलिया के पास उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इसपर उन्होंने गलत तरीके से गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया। इस मामले में पुलिस ने गुलजार और दीपक सहित 20 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। केस की आईओ सुचिता चौधरी ने एक गवाह के बयान के आधार पर चंद्रशेखर के खिलाफ कोर्ट से बी वॉरंट जारी कराया था। शुक्रवार को उन्हें एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उनकी जमानत स्वीकार कर ली।

Source: International

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