आबादी के हिसाब से आवंटित होंगे धार्मिक स्थल

विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

ग्रेनो में अब मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थलों के लिए जमीन आवंटन के नियम बदल गए हैं। अथॉरिटी अब नए नियमों के अनुसार जमीन का आवंटन करेगी। इसके लिए सबसे पहले आबादी के नेचर का सर्वे करेगी। जिससे कि वहां रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए यह कितना सार्थक होगा। साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों को उससे कोई नुकसान तो नहीं है। इतना ही नहीं अथॉरिटी इसके लिए संबंधित विभागों से भी अनुमति लेगी।

बता दें कि इसके पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी डिमांड के आधार पर ओपन एंडेड स्कीम निकाल कर आवंटन करती रही है। अथॉरिटी ने अब नियम बदल दिया है। अब धार्मिक स्थल के लिए खाली प्लॉट के बारे में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। उसके बाद आवेदन करने वालों का इंटरव्यू होगा। धार्मिक प्लॉट चिह्नित करने से पहले अथॉरिटी पुलिस-प्रशासन से धार्मिक स्थल के बारे में एनओसी लेगी। आवंटन के लिए अथॉरिटी में एसीईओ की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी इसमें सदस्य होंगे। आवंटन के समय आवेदन करने वाली संस्था की ख्याति और धार्मिक स्थल के पास की आबादी की स्थिति आदि भी देखी जाएगी। अथॉरिटी के संस्थागत विभाग के डीजीएम अनिल कुमार शर्मा ने कहा है कि आवंटन के लिए चुने गए व्यक्ति को पुलिस-प्रशासन से तीन माह में एनओसी भी लेनी होगी। उसके बाद ही आवंटन पत्र जारी होगा। उसके बाद अथॉरिटी के बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण तय समय में पूरा करना होगा। ये नियम पहली जनवरी से लागू कर दिया गया है। अब समय-समय पर खाली धार्मिक प्लॉट का प्रकाशन होगा।

बयान

पुलिस-प्रशासन से 3 माह में एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही आवंटन पत्र जारी होगा। ये नियम पहली जनवरी से लागू कर दिया गया है।

अनिल कुमार शर्मा, डीजीएम, अथॉरिटी संस्थागत विभाग

Bनए नियम में हुए बदलावB

आबादी के नेचर का होगा सर्वे

पुलिस-प्रशासन से एनओसी लेना होगा

एसीईओ की अध्यक्षता में बनेगी समिति, डीएम व पुलिस अधिकारी होंगे शामिल

पुलिस-प्रशासन से 3 माह में लेनी होगी एनओसी

1 जनवरी से अथॉरिटी ने लागू किया नियम

Source: International

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