बिल्डर बाबा की जमानत अर्जी लौटाई

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपित बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता को जमानत दिलाने के लिए उसके वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश ने अर्जी को जिला जज की कोर्ट में वापस भेजते हुए कहा कि केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। इसलिए अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, फ्लैट बेचने से लेकर शराब का कारोबार करने वाले और 6 दिन के महामंडलेश्वर रहे सच्चिदानंद गिरि महाराज उर्फ सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े 6 केसों में चार्जशीट पेश की गई है। इसमें सचिन दत्ता की कंपनी बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया है। सचिन दत्ता की फ्लैट्स की हेराफेरी करने में सहयोग करने वाले अनिल कुमार जैन, विनोद पांडेय और देवेंद्र सिंह को भी इन 6 केस की चार्जशीट में अलग-अलग मामले के संबंध में आरोपित बनाया गया है। सचिन को जमानत दिलाने के लिए उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। केस सीबीआई को ट्रांसफर होने की वजह से अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश ने अर्जी को जिला जज की कोर्ट में वापस कर दिया।

Source: International

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