कोर्ट में हाजिर नहीं हुए इंस्पेक्टर का कटेगा वेतन

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद:

एक मामले में साक्ष्य देने के लिए हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के इंस्पेक्टर के खिलाफ वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के.के. शर्मा को नोटिस देकर 24 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए भी आदेशित किया है। कोर्ट ने वारंट और तलबी आदेश गाजियाबाद पुलिस को भेजा है। एडीजे आर.पी. गुप्ता की कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है।

कोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2007 का है। के.के. शर्मा गाजियाबाद के शहर कोतवाली में तैनात थे। पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ सल्लू को गिरफ्तार किया था। अवैध शस्त्र के मामले की विवेचना के.के. शर्मा ने की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने साक्ष्य निरीक्षक के.के. शर्मा को कोर्ट में हाजिर होकर मामले में साक्ष्य देने के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। अब कोर्ट ने वारंट और तलबी आदेश देकर 24 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही साक्ष्य देने तक वेतन काटने के भी आदेश दिए हैं।

Source: International

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