बैंक के एडीजीएम के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद

लोन घोटाले से जुड़े एक मामले में ओरियंटल बैंक के एडीजीएम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी किए हैं। कोर्ट ने पिछले दिनों तीनों आरोपित के खिलाफ समन जारी किए थे। इसके बावजूद कोई पेश नहीं हुआ। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 2011 में सुपर पाइप गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर प्रमोद गुप्ता और कैलाश गुप्ता ने करीब तीन करोड़ रुपये से हरियाणा के बहादुरगढ़ के सादपुर और रौहाट गांव में कंपनी शुरू की थी। बाद में दोनों ने इस कंपनी को ओरियंटल बैंक की नोएडा के भंगेल स्थित शाखा में गिरवी रखते हुए बताया कि यह जमीन औद्योगिक क्षेत्र की है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। उन्होंने बैंके एडीजीएम किशोर भट्टाचार्य से इस जमीन पर साढ़े 7 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया और एनसीआर की अलग-अलग जगहों पर बनी ओएमएक्स सोसायटी में इस पैसे से 27 फ्लैट खरीद लिए। सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि डायरेक्टर प्रमोद और कैलाश गुप्ता ने जिस जमीन को गिरवी रखा था, वह कृषि भूमि है। इसके बाद सीबीआई ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बैंक के एडीजीएम किशोर भट्टाचार्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसके बाद से केस सीबीआई की कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में आरोपित एडीजीएम के पेश नहीं होने पर पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

Source: International

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