फैजाबाद ब्लास्ट केस में दो को उम्रकैद की सजा, एक को सबूतों की कमी के चलते किया गया बरी

अयोध्या
फैजाबाद कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट के जज अशोक कुमार ने मंडलीय कारागार में फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही दोषियों को सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। आतंकी तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीके को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीसरा आरोपी सज्जाद उर रहमान साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

तारिक आजमी और मोहम्मद अख्तर को धारा 302, 120 बी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस पूरे मामले की विवेचना एटीएस ने की थी। यही नहीं, धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा दी गई है। बता दें कि बम ब्लास्ट मामले में फैसले के मद्देनजर अयोध्या मंडलीय कारागार में एटीएस के कमांडोज को तैनात किया गया। अयोध्या जिले, कचहरी परिसर व मंडलीय कारागार में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

टिफिन बॉक्स में छिपाया था बम
बता दें कि को फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी की कचहरी में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 4 लोगों की मौत हुई थी। आतंकियों ने साइकल में रखे टिफिन बॉक्स में बम छिपाया था। थोड़ी देर के अंतर में दो बार हुए धमाकों से कचहरी में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। इस घटना के बाद कचहरी में सुरक्षा और मेटल डिटेक्टर से जांच की व्यवस्था की गई।

खालिद की बाराबंकी जेल में मौत हो गई थीमामले में चार कथित संदिग्ध आतंकी तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर, सज्जाद उर रहमान, खालिद मुजाहिद गिरफ्तार हुए थे। इस बीच एक आरोपी खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जेल में मौत हो गई थी। बाराबंकी जिला जेल में आरोपी बंद हैं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रथम फैसला सुनाएंगे। बार असोसिएशन के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह के मुताबिक 13 साल पुराने इस मामले में अब सुनवाई हो चुकी है।

Source: International

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