सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 15 हजार जुर्माना

मथुरा, 24 दिसम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दो वर्ष पूर्व ननिहाल में रह रही सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा के दोस्त को अदालत ने आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अलीगढ़ निवासी एक व्यक्ति की सात साल की बच्ची करीब दो वर्ष पूर्व सुरीर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपने ननिहाल में थी। उसे उसके मामा का कथित दोस्त सतीश फुसलाकर ले गया था। सतीश निवासी एरई गांव, थाना मुरसान, जिला हाथरस का रहने वाला है। इसके बाद गांव की महिलाओं ने बच्ची को झाड़ियों में लहूलुहान अवस्था में पड़ी देखा। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला। पीड़िता के पिता ने सुरीर कोतवाली में अभियुक्त के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात के कुछ दिन बाद ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश चंद्र गौतम ने बताया, ‘‘विशेष अदालत (पॉक्सो कानून) के न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद सतीश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।’’ उन्होंने बताया, ‘‘इस मामले में सात लोगों ने गवाही दी। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।’’

Source: International

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