हादसे में हुई थी मौत, 44 लाख का मुआवजा देगी बीमा कंपनी

नोएडा में 6 वर्ष पूर्व ट्रक की टक्कर से 32 वर्षीय व्यक्ति की हुई थी मौत

जिला अदालत ने ट्रक की बीमा कंपनी को दिया मुआवजा देने का आदेश

विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा में 6 साल पहले टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी चलाने वाले शिव कुमार (32) की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उस समय वह 50 हजार रुपये प्रति माह कमाते थे। जिला अदालत ने इस मामले में ट्रक की बीमा कंपनी को शिव कुमार के परिवार को 43 लाख 54 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक, शिव कुमार नोएडा सेक्टर-36 में मां शकुंतला देवी, पत्नी रानी यादव और 9 व 14 साल के दो बच्चों के साथ रहते थे। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। नोएडा में उनका शिव टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से कारोबार था। 26 मार्च 2014 को वह बाइक से अपने घर से गाजियाबाद जा रहे थे। रात करीब 11 बजे विजयनगर बाईपास तिराहे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। वह घर में अकेले कमाने वाले थे। परिवार ने उस समय शिव कुमार की मासिक आमदनी 50 हजार रुपये बताते हुए 1 करोड़ 35 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। परिवार ने तर्क दिया था कि अगर शिव कुमार की मौत न होती तो भविष्य में वह 1 लाख रुपये प्रति माह कमाते।

बीमा कंपनी चुकाएगी रकम

मोटर वाहन दुर्घटना दावा कोर्ट/अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विनीत चौधरी की अदालत ने विभिन्न तथ्यों और पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर मृतक की आय 20 हजार रुपये प्रति माह स्वीकार की। घटना के समय ट्रक का इंश्योरेंस था। लिहाजा कोर्ट ने मुआवजा देने का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का माना। तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ पीड़ित परिवार को 43 लाख 54 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह 3 माह के अंदर यह रकम मोटर दुर्घटना दावा कोर्ट के खाते में जमा करे। इस रकम को परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांटा जाएगा।

Source: International

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