मथुरा, एक फरवरी (भाषा) जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के वर्तमान मुखिया पंकज यादव व उनके परिजनों सहित 14 लोगों के खिलाफ मथुरा के थाना हाईवे में धोखाधड़ी, कुचेष्टा, फर्जी वसीयत तैयार करने आदि के आरोप में दर्ज प्राथमिकी अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर आगरा स्थानांतरित कर दी गई है। इस मामले में वादी रामप्रताप, जो पूर्व में बाबा जयगुरुदेव के जीवनकाल में उनकी संस्था के उपाध्यक्ष एवं ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी रहे थे, एवं अन्य अनुयायीगण एडीजी आगरा जोन अजय आनंद से विगत 30 जनवरी को मिले थे तथा इस मुकदमे से संबंधित अंतिम रिपोर्ट से असहमति जताते हुए संबंधित जांच मथुरा से आगरा स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एडीजी ने रिफाइनरी क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी व जांच अधिकारी को बुलाकर मामले की समीक्षा की तथा पुलिस महानिरीक्षक को जांच स्थानांतरित करने के आदेश दिए।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक ने उसी दिन पत्र जारी कर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले से संबंधित सभी अभिलेख आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सुपुर्द कराने के निर्देश दिए।’’ गौरतलब है कि वादी रामप्रताप ने चार जनवरी को हाईवे पुलिस को सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए वर्तमान संस्था प्रमुख पंकज यादव उर्फ पंकज बाबा, उसके माता-पिता, चाचा, भाई सहित एक दर्जन से अधिक सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच के उपरांत जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट दी थी जिससे वादी पक्ष संतुष्ट नहीं था।
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