मथुरा के तेलशोधक कारखाने के आसपास एक किमी तक आतिशबाजी, विस्फोटकों पर प्रतिबंध

मथुरा, 12 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जिला प्रशासन ने दिवाली के त्यौहार को देखते हुए आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारतीय तेल निगम के तेलशोधक कारखाने की सभी इकाईयों और आसपास के एक किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र में आतिशबाजी के भण्डारण, बिक्री, उपयोग तथा हर प्रकार के विस्फोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला सूचना कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्रा के हवाले से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मथुरा स्थित रिफाइनरी की सुरक्षा को देखते हुए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के संपूर्ण क्षेत्र एलपीजी प्लाण्ट, ओएमएस प्रथम एवं द्वितीय यूनिट, पेट्रोलियम टर्मिनल की सीमा के चारों तरफ आतिशबाजी का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, इन इकाइयों के आसपास एक एक किमी दूर तक पटाखों और अन्य विस्फोटक सामग्री के चलाए जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

Source: UttarPradesh

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