उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन के मामले में नामजद दो सगे भाइयों को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि इन दोनों को की मांग के चलते एक महिला को पीट-पीटकर मार डालने का दोषी पाया गया है। पीड़िता के भाई ने कोर्ट में यह मुकदमा दायर करवाया था।
जानकारी के मुताबिक, की सजा के साथ-साथ दोनों के ऊपर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा हो जाने पर 80 प्रतिशत धनराशि मृतका पुतुल के वारिसों को देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र के गजफ्फर नगर गांव निवासी मुहम्मद सम्मन पुत्र अजीज की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा
गाजीपुर जिले के मुहम्मद सम्मन ने मुकदमा दर्ज कराय था कि उनकी बहन पुतुल को दहेज के लिए 21 फरवरी 2018 की रात में मारा-पीटा गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर सरायलखंशी थाना क्षेत्र के मुगेसर गांव निवासी नूर हसन और गुल मुहम्मद पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश करके अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद नूर हसन और गुल मुहम्मद को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया।
Source: International