फार्च्यून सरसो तेल का नमूना मानकों के अनुरूप न पाए जाने बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मरपर 5 लाख रुपये का लगाया है। कंपनी पर अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट में इसके अलावा 7 अन्य मामलों पर भी फैसला सुनाते हुए कुल 6 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य और औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी ने बताया कि साल 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर्स के भीटी क्षेत्र से फार्च्यून कंपनी द्वारा निर्मित सरसो तेल के 2 सौ एमएल का सैंपल लिया गया था। यह नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया। सरसो तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए। इसका मुकदमा न्याय निर्णय के अधिकारी अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था।
इस पर फैसला सुनाते हुए न्याय अधिकारी ने पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया गया, जो अधिकतम राशि है। संबंधित विक्रेता गायत्री ट्रेडर्स द्वारा नमूने में लिए गए सीलबंद सरसो तेल का उचित बिल उपलब्ध कराए जाने के बाद मामले में फार्च्यून सरसो तेल के निर्माता अडानी विल्मर लिमिटेड को आरोपी बनाया गया था। त्रिपाठी ने बताया कि इसके साथ ही 6 अन्य मामले जिनमें नमकीन, छेना, खोआ और भैंस के दूध इत्यादि के नमूने फेल होने पर 1 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया।
इस तरह शुक्रवार को मऊ जिले में न्यायिक अधिकारी द्वारा खाद्य और औषधि प्रशासन के कुल 7 मामलों में 6 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। संबंधित लोगों को उक्त अर्थदंड एक माह के भीतर जमा करना होगा। अडानी विल्मर जैसी प्रख्यात कंपनी का चर्चित ब्रांड का नमूना फेल होने पर नगर में लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया।
Source: International