जयपुर ब्‍लास्‍ट: चारों दोषियों को फांसी की सजा

जयपुर
साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चारों दोषियों को की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह फैसला सुनाया। 11 साल पुराने मामले में बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया था।

शुक्रवार को मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सभी चार आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।

पिछले एक साल में मामले की सुनवाई तेज कर 1 हजार 296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है।

मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) सुरेश व्यास ने बताया अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था।

Source: National

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