दोस्त की हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास

चाकुओं से गोदकर और उस्तरे से गला रेतकर की थी हत्या

चौथे युवक की केस की सुनवाई के दौरान हो गई थी मौत

विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा में 9 साल पहले दोस्त को घर से बुलाकर चाकुओं से गोदकर और उस्तरे से गला रेतकर उसकी हत्या करने वाले 3 युवकों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। केस की सुनवाई के दौरान नवंबर 2017 में इन लोगों के चौथे साथी की मौत हो गई थी। इन लोगों ने देनदारी से बचने के लिए दोस्त को मार डाला था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन्त ने बताया कि नोएडा के छलेरा में 5 सितंबर 2011 को अजय उर्फ बिट्टू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उस पर उस्तरे से भी वार किए गए थे। इस मामले में मृतक के परिवार ने छलेरा निवासी विवेक, अमित, कुशल और बरौला निवासी मोंटू उर्फ बीर बहादुर के खिलाफ नोएडा सेक्टर-39 थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये चारों अजय को पहले से जानते थे। घटना वाले दिन ये लोग कॉल करने के बाद घर जाकर अजय को बुलाकर लाए थे। इसके कुछ देर बाद ही इन लोगों ने अजय पर हमला कर दिया। अजय के शोर मचाने पर उसके पिता, भाई व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हमलावर कार में सवार होकर भाग गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। कार को दिल्ली से बरामद किया गया था, जिसमें वारदात में प्रयुक्त बेस बॉल के बल्ले, चाकू और उस्तरा आदि सामान बरामद हुआ था। गवाही के दौरान सामने आया कि लेनदेन के विवाद में अजय की हत्या की गई थी। केस की सुनवाई के दौरान विवेक की मौत हो गई थी। इसके बाद बाकी तीनों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 अनिल कुमार ने गवाहों, सबूतों और वकीलों के तर्क के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी का नहीं है, लेकिन ऐसा दंड दिया जाना न्याय के लिए उचित होगा जिससे अपराधी में भय पैदा हो। कोर्ट ने अमित, कुशल और मोंटू को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Source: International

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